Lok Sabha Elections: कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है. 12 विकल्प में से किसी एक आईडी के आधार पर वोट डाल सकेंगे.
उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा. यहां कुल पांच लोकसभा सीट है. चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा. मतदान के लिए राज्य में कुल 11 हजार 729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. राज्य के कुल 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में कुछ लोगों का सवाल होगा कि बगैर वोटर आईडी के वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है. ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा.
वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे. हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है. लिस्ट में नाम होने के साथ अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होने पर मतदान किया जा सकेगा.
ये हैं 12 ऑप्शंस, बस एक दस्तावेज अनिवार्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केंद्र एवं राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद-विधायक, एमएलसी की ओर से जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी विशिष्ट दिव्यांगता फोटो पहचान पत्र (यूडीआईडी). इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार