नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने केजरीवाल की सात दिनों की हिरासत की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. राजू ने कहा कि हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि आम आदमी पार्टी ने घूस लेकर हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया. राजू ने कहा कि केजरीवाल जो पैसा भाजपा को दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं, उसका शराब घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है. इसमें कोई सांठगांठ का मामला नहीं है.
आज पेशी के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखी
आज पेशी के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी. सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रूम में मौजूद था. केजरीवाल ने कहा कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी के दो मकसद थे. एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना. ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में 55 करोड़ रुपये दिए. इसके बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.
केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है. ईडी जितने दिन उन्हें हिरासत में रखना चाहती है, रखे. केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है. आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया. केजरीवाल ने कहा कि उनका नाम चार जगह आया है बस. क्या ये बयान काफी है, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए.
केजरीवाल ने दूसरे गवाह राघव मगुंटा के बयान के बारे में कहा कि ईडी के दबाव में लोग सरकारी गवाह बनकर बयान बदल रहे हैं. केजरीवाल के इस बयान का राजू ने विरोध किया. केजरीवाल ने कहा कि ईडी का केवल एक ही मकसद उन्हें फंसाना है. केजरीवाल ने कहा कि तीन बयान दिए गए लेकिन उनमें से केवल वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया, क्यों. ये तो सही नहीं है न. केजरीवाल ने एक और गवाह का नाम लेते हुए कहा कि इनके सात बयान दर्ज हुए. छह में मेरा नाम नहीं है. जैसे ही सातवें में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है.
केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने जब बोलना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि आपके मुवक्किल ने अपनी दलीलें रख दी हैं. तब रमेश गुप्ता ने कहा कि हां, लेकिन मैं भी दलील रखना चाहता हूं. मुझे दलीलें रखने का अधिकार है, मुझे इससे कैसे रोका जा सकता है. गुप्ता ने कहा कि क्या ये सही नहीं है कि जो इलेक्टोरल बांड भाजपा को वे गए वे इस केस से संबंधित है. कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए और इसकी जांच का आदेश देना चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि ईडी ने रिमांड की मांग की है, जिस पर विचार करना मेरा काम है. तब रमेश गुप्ता ने कहा कि हम जांच में सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन हम हिरासत की मांग का विरोध कर रहे हैं.
हाई कोर्ट से मिली थी राहत
आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 23 मार्च को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 27 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने आज ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार